कुमार इंदर, जबलपुर। एमपी में खंडवा लोकसभा और तीन विधानसभा पृथ्वीपुर, जोबट व राजगढ़ में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उपचुनाव टालने के लिए लगी याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव कराना उसका अधिकार है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव कराए जाएंगे।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने चुनाव टालने के लिए लगी याचिका खारिज करते हुए कहा कि, चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार है कि, वह चुनाव कब और कैसे कराए। यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
जवाब पेश करने चुनाव आयोग ने मांगा समय
निर्वाचन आयोग ने कहा कि एमपी में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। आयोग पहले ही हाईकोर्ट को स्पष्ट कर चुका है कि, वह तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही एमपी में चुनाव कराएगा। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग में कहा गया है कि, फेस्टिवल सीजन के बाद ही चुनाव कराए जाएं।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने लगाई थी याचिका
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि, प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि स्थानीय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दी है कि, कोरोना की तीसरी लहर का जमीनी आकलन करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।
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