रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अंबिकापुर नगर निगम की परिसीमन की अधिसूचना को यथावत रखा है. नगर निगम के परिसीमन को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी.
उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है कि राज्य शासन को संविधान के अनुच्छेद 243 ZG के तहत यह अधिकार है कि वह किसी भी नगर निगम परिसीमन में ला सकता है, और ऐसे मामलों को चुनौती नहीं दी जा सकती है. उक्त व्यवस्था के साथ परिसीमन की याचिका को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीआर मेनन और पार्थ प्रीतम साहू के डिवीजन बैंच ने खारिज कर दिया.