कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर-चंबल अंचल के 18 कॉलेजों द्वारा नियम विरुद्ध छात्रों को प्रवेश दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है।
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जुर्माना अदा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की संपत्ति को सील कर राशि वसूलने का कलेक्टर को आदेश दिया है। आपको बता दें 11 मई 2020 को हाईकोर्ट ने 18 कॉलेजों को बिना मान्यता के शैक्षणिक सत्र 2018-19 में बच्चों को प्रवेश देने के मामले में दोषी मानते हुये जुर्माना लगाया था।
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