कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High-court) ने अभिनेता कमल हासन (Kamal Haasan) को कन्नड़-तमिल भाषा विवाद के मामले में कड़ी चेतावनी दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी जनता की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है. यह कार्रवाई हासन की आगामी फिल्म ‘Thug Life’ की रिलीज पर कर्नाटक में प्रतिबंध लगाने की याचिका के खिलाफ की गई थी.

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जस्टिस नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी नागरिक को दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने जल, नील और बाशी को नागरिकों के लिए आवश्यक तत्व बताया और यह भी उल्लेख किया कि इस देश का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था. जस्टिस ने चेतावनी दी कि यदि कोई सार्वजनिक व्यक्ति ऐसे विवादास्पद बयान देता है, तो इससे माहौल बिगड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक के लोग केवल एक माफी की अपेक्षा रखते हैं.

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जज ने टिप्पणी की कि यह स्थिति कमल हासन द्वारा उत्पन्न की गई है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि वह माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयानों से कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. जज ने सवाल उठाया कि क्या वह कोई इतिहासकार या भाषा के विशेषज्ञ हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि अब आर्थिक हितों के कारण पुलिस सुरक्षा की मांग की जा रही है, जबकि एक माफी इस स्थिति का समाधान कर सकती थी. उन्होंने कानून के संदर्भ में विचार करने की बात की, लेकिन रवैये पर चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे आप कमल हासन हों या कोई अन्य व्यक्ति, आपको लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए.

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एडवोकेट ज्ञान चिनप्पा, जो याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने कोर्ट में कहा कि अभिनेता के बयान की एक बार समीक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बयान का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि माफी नहीं मांगी जाती है, तो कर्नाटक में फिल्म प्रदर्शित करने की इच्छा का क्या मतलब है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती. यदि आप माफी मांगते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप कर्नाटक से करोड़ों रुपये कमाने की इच्छा रखते हैं.

उच्च न्यायालय ने वर्तमान में याचिका पर कोई निर्णय नहीं दिया है. अदालत ने हासन को माफी मांगने पर विचार करने के लिए कहा है और सुनवाई को दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है.