कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट ने जेसीबी जब्त करने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट रूम में ही माइनिंग अधिकारी को माइनिंग एक्ट पढ़वाया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब भी किया।
दरअसल, मुरार थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स की जेसीबी को खनन विभाग ने सीज किया था। साथ ही उस पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। ऐसे में जेसीबी मालिक द्वारा ग्वालियर हाई कोर्ट में माइनिंग विभाग की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खनन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट रूम में पूछा कि उनके द्वारा किस अधिकार और कानून के तहत जेसीबी को जब्त किया गया।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माइनिंग अधिकारी को कोर्ट रूम में ही माइनिंग एक्ट पढ़ने के लिए कहा और फिर एक्ट से जुड़े सवाल जवाब भी किए। साथ ही कलेक्टर को लेकर भी पूछा कि उनके द्वारा बिना पढ़े कार्रवाई का आदेश कैसे पास कर दिया गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने कलेक्टर को भी नोटिस जारी कर इस आदेश को लेकर उनसे जवाब तलब किया है।
बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध खनन से जुड़ी कार्रवाई माइनिंग विभाग द्वारा की जाती है। इस दौरान अवैध खनन में उपयोग किए जाने वाले वाहनों और मशीनों को विभाग द्वारा जब्त करने के साथ उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। उसी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताने के साथ माइनिंग एक्ट का उल्लेख करते हुए कलेक्टर को जवाब तलब किया है।
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