प्रयागराज. उमेश पाल हत्याकांड में आरोप माफिया अतीक अहमद की पत्नी को हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरूवार को खारिज कर दी गई.
कोर्ट ने ये फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए लिया है. बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है. उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है. उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर शाइस्ता परवीन से मिलने गए थे.
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शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि सुनवाई के बाद प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डा दिनेश चंद्र शुक्ल दोनो पक्षों को सुनने के बाद उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रखने के आरोपी शाइस्ता परवीन को जमानत देने से इनकार कर दिया.
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