बिलासपुर। बहुचर्चित झीरम कांड को लेकर दरभा थाने में दर्ज एफआईआर के खिलाफ एनआईए की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. मामले में जस्टिस प्रशांत मिश्रा के डिवीजन बेंच में मंगलवार को सु्नवाई हुई.

बता दें कि 25 मई 2013 को बस्तर के दरभा में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के आला नेताओं की जान चली गई थी. इस मामले में पूर्व में दर्ज एफआईआर के बाद एनआईए ने अपनी कार्यवाई शुरू की थी. इसके बाद घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार ने मई 2020 को दरभा थाने में झीरम कांड के षड़यंत्र की जांच की मांग को लेकर एक और एफआईआर दर्ज कराया है.

एफआईआर में झीरम मामले की जांच राज्य की जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग पर एनआईए कोर्ट में एनआईए ने याचिका दायर की थी, जिसे एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की. मंगलवार को हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के डिवीजन बेंच में एनआईए की ओर से उनके एडवोकेट ने तर्क प्रस्तुत किया. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दरभा थाने में दर्ज जितेंद्र मुदलियार के एफआईआर के कार्यवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. मामले पर चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.