कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फैसले पर रोक लगा दी है। सीएम शिवराज सिंह ने छिंदवाड़ा सीएमएचओ को मंच से सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद निलंबित CMHO ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

दरअसल, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 9 दिसंबर को छिंदवाड़ा पहुंचे थे। जहां उन्होंने सीएमएचओ को तत्काल पद से हटाने का आदेश दिया था। जिसे लेकर CMHO डॉ. गिरीश चौरसिया हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय ने कोई ठोस वजह ना होने और इस तरह के आदेश पर सवाल उठाते हुए निलंबन के आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया है।

लापरवाह अफसरों पर सख्त हुए CM शिवराज: शिकायत मिलने पर छिंदवाड़ा सीएमएचओ को हटाया, डिंडोरी में मंच से खाद्य अधिकारी को किया निलंबित

बता दें कि यह दूसरी बार है जब डॉ. चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने 22 सितंबर को सौंसर में आयोजित जनसेवा शिविर में मंच पर निलंबित करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट गए थे। जहां उच्च न्यायालय ने उन्हे स्टे देकर निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया था।

MP में अफसरशाही हावी, VIDEO: CM हेल्पलाइन में शिकायत करने पर MPEB अधिकारी ने काटा बिजली कनेक्शन, अंधेरे में गुजारनी पड़ी रात

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus