बिलासपुर। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिन्टर एवं प्रगति प्रिंटर्स को काली सूची में नहीं डाला जाएगा. इस संबंध में निगम के आदेश के विरुद्ध प्रिंटर्स की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने स्थगन आदेश दिया है.

उच्च न्यायालय न्यायालय में शुक्रवार को जस्टिस गौतम भादुरी की बेंच में टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिन्टर एवं प्रगति प्रिंटर्स को पाठय पुस्तक निगम द्वारा काली सूची में डाले जाने के विरुद्ध दायर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एवी श्रीधर, आशुतोष पाण्डेय, शशांक ठाकुर एवं हिमांशु सिन्हा ने पैरवी की. अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि पाठय पुस्तक निगम और उपरोक्त प्रिंटर्स के बीच अनुबंध की जिस कंडिका के तहत काली सूची में डाला गया, वह कंडिका कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के साथ पाठय पुस्तक निगम द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस और बिना उचित सुनवाई का मौका दिए बगैर विधि विरुद्ध किया गया है.

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न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पाठय पुस्तक निगम द्वारा तीनों प्रिंटरों को काली सूची में डाले जाने वाले आदेश पर स्थगन दिया. पूर्व में 19 मई को उच्च न्यायालय बिलासपुर में जस्टिस गौतम भादुरी की एकलपीठ द्वारा उपरोक्त प्रिंटरों के काली सूची में डाले जाने के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर अंतरिम राहत देने पर सुनवाई हुई थी, जिस पर आज न्यायमूर्ति ने उपरोक्त स्थगन आदेश दिया है. पाठय पुस्तक निगम की तरफ से सीनियर अधिवक्ता निर्मल शुक्ला एवं साथी अधिवक्ता अर्जित तिवारी ने मामले में पैरवी की.

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