कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए है। निर्देश चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की बैंच ने दिए हैं।
हाईकोर्ट ने पेंटिनका से बरेला तक सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है। इसी के साथ नगर निगम और नगर पालिका बरेला को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने भी कहा है। स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आर के सिंह सैनी ने अवमानना याचिका लगाई है। हर बार कोर्ट के आदेश के बाद भी निगम और पालिका प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ खानापूर्ति कर दी जाती है। बताया गया है कि अतिक्रमण के चलते 80 फीट की चौड़ी सड़क गली में तब्दील हो गई है। कार्रवाई के अभाव में अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद है। वहीं कार्रवाई में भेदभाव की शिकायतें भी सामने आती रहती है।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक