कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए है। निर्देश चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की बैंच ने दिए हैं।

हाईकोर्ट ने पेंटिनका से बरेला तक सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है। इसी के साथ नगर निगम और नगर पालिका बरेला को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने भी कहा है। स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आर के सिंह सैनी ने अवमानना याचिका लगाई है। हर बार कोर्ट के आदेश के बाद भी निगम और पालिका प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ खानापूर्ति कर दी जाती है। बताया गया है कि अतिक्रमण के चलते 80 फीट की चौड़ी सड़क गली में तब्दील हो गई है। कार्रवाई के अभाव में अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद है। वहीं कार्रवाई में भेदभाव की शिकायतें भी सामने आती रहती है।

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