हेमंत शर्मा, इंदौर। हाई प्रोफाइल ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी आरती दयाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस हिमा कोहली ने आरती को जमानत दी है। मामले में दो आरोपी अब भी जेल में बंद है। कुछ माह पहले आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका को जमानत मिली थी। जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।
इस जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से अधिवक्ता ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह 2 माह के भीतर भोपाल जिला कोर्ट में चल रहे मानव तस्करी केस के ट्रायल समाप्त करेंगे, परंतु शासन इस केस के ट्रायल को 2 माह में समाप्त करने में असफल रहा। अभी इस केस में और गवाहों का परीक्षण होना बाकी।
ये है पूरा मामला
सितंबर 2019 में इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह को आरोपियों ने हनी ट्रैप में फंसाकर तीन करोड़ रुपए की मांग की थी। जिसके बाद हरभजन सिंह ने पलासिया थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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