रायपुर. प्रदेश के सबसे बड़े पंडरी कपड़ा मार्केट के कारोबारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चीफ जस्टिस की बैंच ने इस मामले में आज सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद रायपुर नगर निगम को इस पूरे मामले को निपटाने और बाजार को व्यवस्थित करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाजार की 78 दुकानों को अवैध करार दिया था और इन दुकानदारों को हटाने का आदेश जारी किया था. अब इस मामले में चैंबर की ओर से तर्क रखा गया कि इन कारोबारियों ने बेजा कब्जा नहीं किया है. ये कारोबारी लीज पर हैं. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दुकानदारों को हटाने की बात रद्द करते हुए. नगर निगम को ये आदेश दिया है कि वो 3 महीने के भीतर जांच कर समस्या को खत्म करे.
साथ ही कारोबारियों से भी इस जांच में सहयोग करने की अपील की गई है. इस फैसले को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे कारोबारियों में खुशी की लहर है. गौरतलब है कि पिछले साल ऐन दीवाली के वक्त नगर निगम ने पंडरी कपड़ा मार्केट में बेजा कब्जा को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी . जिससे व्यापारी काफी परेशानी महसूस कर रहे थे. Lalluram.com से बात करते हुए छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर धवाना ने कहा हाईकोर्ट से ने कारोबारियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया है. इससे वे काफी खुश हैं.