शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। हाईकोर्ट से सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने नक्सली ब्लास्ट में मारे गए भाजपा विधायक भीमा मंडावी की फाइल 15 दिन के भीतर एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है. भीमा मंडावी की मौत के बाद भाजपा नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी, राज्य में सीबीआई बैन होने की वजह केन्द्र सरकार ने 17 मई को एनआईए को जांच का आदेश दिया था.

वहीं राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर एनआईए जांच पर पुनर्विचार किये जाने का आग्रह किया था, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को जानकारी दी थी कि मामले में विशेष न्यायिक आयोग का गठन कर जांच कराई जा रही है.

एनआईए द्वारा मामला रजिस्टर कर राज्य सरकार से भीमा मंडावी की मौत से जुड़ी फाइल की डिमांड की जा रही थी लेकिन आयोग द्वारा जांच किये जाने की वजह से सरकार ने वह फाईल एनआईए को नहीं सौंपी थी. जिसके बाद एनआईए ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरसी सामन्त की बेंच ने 15 दिन के भीतर एनआईए को फाइल सौंपे जाने का सरकार को आदेश दिया.

आपको बता दें दंतेवाड़ा में लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने विधायक भीमा मंडावी के काफिले में ब्लास्ट किया था. नक्सलियों के इस हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी सहित पांच पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी.