चंडीगढ़. चंडीगढ़ हाईकोर्ट द्वारा बलात्कार के दोषी निशान सिंह और उसकी मां नवजोत कौर पर लगाए गए 90 लाख रुपये जुर्माना को वसूलने के लिए उनकी संपत्ति की नीलामी करने जा रहा है. यह नीलामी फरीदकोट जिला प्रशासन 29 अक्टूबर को करेगा. बता दें कि, पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी इस शख्स पर 90 लाख रुपये जुर्माना लगाया था. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि निशान और उनकी मां की संपत्ति का प्रशासन ने मूल्यांकन करा लिया है.

उनके पास 3.5 एकड़ कृषि भूमि है और 1.5 एकड़ आवासीय भूमि है. इन्हें नीलाम करके प्रशासन पीड़िता और उसके परिजनों को जुर्माने की रकम अदा करेगा. 31 अगस्त 2018 को जस्टिस एबी चौधरी और जस्टिस इंदरजीत सिंह की डबल बेंच ने निशान और उनकी मां पर पचास लाख रुपये की क्षतिपूर्ति रेप पीड़िता को देने के साथ ही 20-20 लाख रुपये पीड़िता के माता-पिता को देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले में फरीदकोट जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि आरोपियों की संपत्ति जब्त कर इस क्षतिपूर्ति की भरपाई करे.

अदालत ने प्रशासन को आदेश दिया था कि 10 हफ्तों में संपत्ति को जब्त और बेचने की प्रक्रिया पूरी की जाए. पीड़ित की क्षतिपूर्ति कर वापस अदालत को सूचित किया जाए.