कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के दमोह सहित देश के अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है. कोर्ट ने चुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइन्स का पालन न करने के मद्देनजर ये नोटिस जारी किया है.

वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी करके 26 अप्रैल तक इस मामले में जवाब मांगा है.

दरअसल प्रदेश के दमोह में उपचुनाव और अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर एडवोकेट पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ, जिससे कोरोना फैल सकता है. हालांकि इस मामले में कोर्ट 26 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा.

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए आरोप लगाया गया कि प्रदेश और दूसरे राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने वाले नेता कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं. कोरोना संक्रमण तीव्र गति से फैलने के कारणों में यह वजह सबसे प्रमुख हैं. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए.

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