बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कॉलेजों में हिजाब पहनने के संबंध में राहत की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया।

न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित ने कहा, यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए एक उपयुक्त मामला है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ को मामले की सुनवाई के लिए एक विस्तारित पीठ बनाने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने आगे कहा, इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ को शिकायतें और दस्तावेज जमा करें। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म और हिजाब पहनने के संबंध में अंतरिम आदेश पर फैसला भी मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाएगा।