योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इनके कारोबारियों को बढ़ी राहत देने जा रही है। यूपी पर्यटन नीति के तहत पंजीकृत होटलों से अब हाउस टैक्स का सिर्फ तीन गुना ही टैक्स लिया जाएगा। अभी तक छह गुना टैक्स लिया जा रहा है।
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दरअसल, नगर विकास विभाग इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) चतुर्थ संशोधन नियमावली-2023 को जल्द कैबिनेट से मंजूर कराने जा रहा है। इसके दायरे में पर्यटन नीति-2022 में पंजीकरण कराने वाले सभी नए और पुराने होटलों को लाभ मिलेगा। इससे एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद समेत सभी शहरों में बड़े होटल व्यवसायिकों को लाभ होगा।
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नियमावली पर मांगे गए सुझाव प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने नियमावली को संशोधित करने से पहले इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। मौजूदा नियमावली में मॉल, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, ऐसे स्थान जहां रहने के साथ ही शराब पीने की अनुमति है, उनसे हाउस टैक्स का छह गुना लिया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में होटल कारोबार को बढ़ावा देना चाहती है।
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