रायपुर. अचानकमार टाइगर रिजर्व मे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाय-जी के तहत 621 मकानों का निर्माण कराया जाने पर रोक लगा दी है. इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी. जिसकी सुनवाई 12 जनवरी को हाईकोर्ट की जस्टिस मनिन्दर मोहन श्रीवास्तव तथा जस्टिस संजय एस अग्रवाल की पीठ ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में शासन से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने अंतरिम आवेदन देकर कोर्ट को बताया कि साल 2009 में अचानकमार्ग टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व घोषित करने उपरांत वहां से 25 गांव को विस्थापित किया जाना था, इनमें से 6 गांव का विस्थापन हो चुका है. शेष 19 गांव का विस्थापन किया जाना बाकी है. उन्हीं 19 गांव में पीएमएवाय-जी के तहत मुंगेली जिला पंचायत द्वारा 621 पक्के मकान बनाए जा रहे हैं. क्योंकि इन 19 गांव का भी विस्थापन किया जाना है. इसलिए यह निर्माण नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए याचिकाकर्ता ने इस निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से की थी.
गौरतलब है कि पूर्व में भी चिल्पी रेंगाखार सलवाड़ा सड़क भोरमदेव अभ्यारण के 14 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क के निर्माण पर कोर्ट ने एक याचिका दाखिल करने के बाद रोक लगा दी गई है. क्योंकि इस सड़क चौड़ीकरण के लिए अभ्यारण में लगभग 3500 पेड़ काटे जाने है. इन पेड़ों की कटाई से वनप्राणियों का जीवन प्रभावित होगा. यह क्षेत्र कान्हा नेशनल पार्क से भोरमदेव अभ्यारण में बाघों और अन्य वन्य प्राणियों के आने जाने का कारीडोर है.