How to withdraw money from EPF online: EPF निकासी केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन की जा सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि जिसे आमतौर पर EPF के रूप में जाना जाता है, एक अनिवार्य अंशदान भविष्य निधि है, जो भारत में कर्मचारियों को बचत, पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है. प्रावधान के अनुसार देश में सभी नियमित कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन के 12 प्रतिशत के साथ फंड में योगदान करना आवश्यक है.

 यह योगदान कर्मचारियों के EPF खाते में जमा किया जाता है और नियोक्ता के योगदान और ब्याज के साथ-साथ योगदान किए गए पूरे पैसे को सेवानिवृत्ति के समय वापस लिया जा सकता है. हालांकि यह पैसा समय अवधि पूरी होने से पहले भी निकाला जा सकता है, जिसके लिए कुछ तरीके हैं.

How to withdraw money from EPF online

इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने EPF खाते से ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं. शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि EPF खाते से पूरी निकासी तभी संभव है जब या तो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया हो या दो महीने से अधिक समय से सेवा में न हो. EPFO ने मेडिकल बीमारी, शादी, आपदा या घर की मरम्मत आदि जैसी कुछ खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी का भी प्रावधान किया है.

How to withdraw money from EPF online

  • आप EPF साइट पर उपलब्ध एफएक्यू दस्तावेज में समय से पहले निकासी के मानदंड की जांच कर सकते हैं.
  • UAN सदस्य के ई-सेवा पोर्टल पर जाएं.
  • यहां अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालें. इसके बाद कैप्चा भरें. इसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करें.
  • अब मेनू के शीर्ष पर ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और फिर CLAIM (FORM-31,19,10C&10D) विकल्प पर क्लिक करें.
  • ऑनलाइन दावा प्रपत्र पर प्रदर्शित विवरण की पुष्टि करें.
  • सत्यापन के बाद, अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें.
  • अब Verify बटन पर क्लिक करें और फिर Yes बटन पर क्लिक करें जो सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर उपलब्ध है.
  • अब आपसे Proceed for Onlineक्लेम के लिए कहा जाता है. जिसके लिए आपको Proceed पर क्लिक करना होगा.
  • अब इस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एडवांस पीएफ निकासी के लिए आवेदन कर रहे हैं. इसमें आपको एक ड्रॉप मेन्यू दिखाई देता है जिसका शीर्षक है- ‘उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम की आवश्यकता है’. इसका मकसद आपसे यह जानना है कि आप क्यों हटना चाहते हैं. आप इस मेनू से कारण चुन सकते हैं.
  • अब वह राशि दर्ज करें जिसे आप टेक्स्ट बॉक्स में निकालना चाहते हैं. उसके बाद कर्मचारी पता अनुभाग में अपना ईमेल पता भरें.
  • प्रमाण पत्र पर क्लिक करें और फिर अपना आवेदन जमा करें.
  • जमा करने के बाद ईपीएफओ साइट आपको निकासी के कारण के लिए भरे गए दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति जमा करने के लिए कह सकती है.
  • अब आपको इस आवेदन को नियोक्ता से सत्यापित करवाना होगा. आपके बैंक खाते में राशि प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन लग सकते हैं.