कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पति के पेट पर लात-घूंसों से हमला करने और उसकी मौत के मामले में अदालत ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों की पूरी कड़ी को अहम मानते हुए पत्नी को हत्या का दोषी ठहराया है। साथ ही दोषी पत्नी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला अप्रैल 2021 का है। जब पति बलराम के साथ हुए विवाद के दौरान पत्नी प्रीति उर्फ प्रतिमा ने उसके पेट पर लात-घूंसों से हमला किया था। हमले में पति की छोटी आंत में गंभीर चोटें आईं और उसमें छेद हो गए। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों का परीक्षण किया। अदालत ने माना कि उपलब्ध सबूतों की कड़ी पूरी है और आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध साबित होता है। बचाव पक्ष की ओर से घटना के समय मौजूदगी और परिस्थितियों को लेकर उठाए गए सवालों के बावजूद अदालत ने अभियोजन के सबूतों को स्वीकार किया।
ऐसे में जिला कोर्ट ने पत्नी प्रीति उर्फ प्रतिमा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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