सुशील सलाम,कांकेर. पति-पत्नी के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने आवेश में आकर सब्बल से वार कर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. जिसके बाद न्यायालय ने पति को मौत के घाट उतारने के मामले में पत्नी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामला चारामा थाना क्षेत्र के आवंरी गांव का है.
जानकारी के अनुसार 6 सितम्बर 2017 की रात झुमका बाई कनोजिया ने अपने पति रामकुमार के सर पर सब्बल से वार कर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या के बाद झुमका बाई दूसरे कमरे में सोए अपने पुत्र-पुत्री और सास को उठाया.और उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. इतना ही नहीं झुमका बाई ने परिजनों से स्वयं ही पुलिस को बुलाने को भी कहा था.
जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झुमका बाई को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उसके खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में चालन प्रस्तुत किया था. इस मामले में आज न्यायलय ने झुमका बाई को पति की हत्या का दोषी मानते हुए सजा का ऐलान है.जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने झुमका बाई को पति की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
मामले की सुनवाई के दौरान उस वक़्त अजीब स्थिति निर्मित हो गई जब आरोपी महिला के बच्चों ने उसके पक्ष में गवाही देते हुए पिता को ही इसके लिए दोषी बताया, लेकिन मृतक की माँ (आरोपी महिला की सास ) के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह साबित हो गया कि झुमका ने ही अपने पति की हत्या की है. जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने झुमका बाई को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
इस बात की जानकारी शासकीय अधिवक्ता ने संदीप श्रीवास्तव ने दी है.