नोएडा. प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में पिछले दिनों हुई कुत्ते काटने की कई घटनाओं को देखते हुए शनिवार को अहम निर्णय लिए गए. इसमें कुत्ते के काटने पर जानवर के मालिक पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने और पीड़ित को इलाज का पूरा खर्च देने का फैसला शामिल है.
इसके अलावा बैठक में 12 मसलों में से छह मुद्दों को स्वीकृत किया गया. बोर्ड बैठक सेक्टर-6 स्थित मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में हुई. औद्योगिक विकास आयुक्त उप्र एवं नोएडा अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. कुत्ते काटने की शिकायतों के चलते प्राधिकरण ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुपालन में नीति तैयार की है. इसमें, 31 जनवरी तक नोएडा में श्वान और बिल्ली, दोनों का पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण नहीं होने पर जुर्माना लगेगा.
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पालतू कुत्ते का बांध्याकरण व एंटीरैबीज टीकाकरण कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. प्राधिकरण एओए, आरडब्लूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर कुत्तों के शेल्टर बनाए जाएंगे. जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक कुत्तों को रखा जाएगा। शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) की होगी.
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