भोपाल। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरदा ब्लास्ट के बाद प्रदेश के सभी जिलों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरदा, सागर, अलीराजपुर, कटनी और भिंड में अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। इस दौरान लाखों की कीमत का अवैध विस्फोट सामान बरामद किया गया है।

सागर में सवा लाख के अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त

सागर कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में अवैध विस्फोटक सामग्री व उनके भण्डारण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अति. पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक यस विजोलिया के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी मोतीनगर के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 फरवरी को दीपक सुंदरानी पिता अर्जुनदास सुंदरानी उम्र 27 साल निवासी सिंधी कैम्प संतकबर राम वार्ड, बिना लायसेंस के अवैध रूप से पटाखे रखे हुए था और अपने घर से बेच रहा है।

मुखबिर की सूचना पर सिंधी कैम्प संतकबर राम वार्ड सागर जाकर सूचना तस्दीक किया तो दीपक सुन्दारनी अपने घर में पटाखे घर में रखे हुए था। जिससे उसका नाम-पता पूछा। वहीं पटाखों के बारे में पूछा तो उसने घर पर और पटाखे रखे होने की बात कही। जिसके बाद उसे घर के पटाखे निकालकर लाने को कहा, अंदर से बने अपने घर से दो खाकी रंग के कार्टून में पटाखे निकाल कर लाया। जिसे चेक किया तो उसमें अलग अलग कंपनी के छोटे बड़े पटाखे अनारे दाने राकेट रखे थे।

भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त: चौकी से महज 100 मीटर दूरी पर था पटाखों का भंडारण, टाइल्स गोदाम की आड़ में छुपा रखा था

दीपक से पटाखे बेचने व घर में रखने के संबंध में लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दे पाया। जिसके बाद उसके खिलाफ धारा 286 ताहि 9 (बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दण्डनीय पाये जाने से मौके पर विस्फोटक सामग्री (पटाखे) कीमत तकरीबन 1,30,805 रुपए के समक्ष गवाहान जब्ती की गई। इसके बाद थाने में अपराध क्रं 145/2024 धारा 286 ताहि 9 (बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 का मामला दर्ज कर विवेचन में लिया गया।

सागर में ही अवैध गैस सिलेंडर बरामद, एक गिरफ्तार

इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर महेश महाराज के घर के पीछे खाली प्लाट खुरई पर एक व्यक्ति के द्वारा गैस रिफलिंग का अवैध करोबार किया जा रहा था। मौके पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति गैस रिफलिंग का कार्य कर रहा था। जिसने अपना नाम गजेन्द्र पिता मुकेश राय उम्र 29 साल पगारा रोड सुभाषनगर वार्ड सागर का होना बताया। गैस बैचने व रिफलिंग का लायसेंस नहीं दे पाया। जिसके बाद उस पर धारा 285 ताहि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 05 भारत गैस कंपनी के सिलेंडर और एक रिफलिंग मोटर व इलेक्ट्रनिक कांटा कीमती करीबन 22000 रुपए जब्त किया है।

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अलीराजपुर में 101 गैस सिलेंडर जब्त

अलीराजपुर में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कब्रिस्तान रोड स्थितअवैध गैस गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान 101 भरे गैस सिलेंडर जब्त किए गए। भारत गैस एजेंसी का बोर्ड लगाकर अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी। प्रशासन ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। गोदाम पर मौजूद कर्मचारी भारत गैस एजेंसी के दस्तावेज मांग ने पर नहीं दे पाया। एसडीएम तपिश पांडे ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है।

कटनी में दो जगहों पर छापा

हरदा की घटना के बाद लगातार कटनी कलेक्टर के निर्देशन पर कटनी प्रशासन एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार, कोतवाली टीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शहर के बीचो-बीच स्थित गैस रिफायनिंग दुकान पर 21 छोटे नए सिलेंडर और 18 छोटे पुराने सिलेंडरों को प्रशासन ने जब्त किया है। वहीं माचिस गोदाम पर भी दबिश देकर जांच पड़ताल की गई। एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि न ही सिलेंडर बेचने और ना ही रिफिलिंग करने के परमिशन दी गई है। इसके साथ ही माचिस गोदाम के भी दस्तावेज चेक करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

भिंड में भी दबिश

हरदा हादसे के बाद भिंड के अफसर भी जाग गए। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ व्यापारियों के ठिकानों पर दबिश दी। एसडीएम और कोतवाली पुलिस ने तीन अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। हालांकि मौके पर एक भी विस्फोट पदार्थ नहीं मिला। आपको बता दें कि जिले में सिर्फ दो ही लाइसेंसधारी विक्रेता है।

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