सत्या राजपूत, रायपुर. एक बार फिर लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का बड़ा असर हुआ है. बर्खास्त 2621 बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन घोषणा के बाद अब प्रक्रिया शुरू हो गई है. सहायक शिक्षक विज्ञान पद पर समायोजन के लिए 17 से 26 जून तक एससीईआरटी परिसर शंकर नगर रायपुर में ओपन काउंसिलिंग का आयोजन किया जाएगा. काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विद्यालय के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा.

स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी 25 जून से 4 जुलाई तक करेंगे. बीएड अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा. काउंसिलिंग के लिए 29 जिलों के 103 विकासखंडों की 1520 शालाओं से 2621 रिक्त पद लिए गए हैं. इनमें दुर्ग-रायपुर-बिलासपुर एवं जांचा-जांजगीर जिले को शामिल नहीं किया गया है. अधिसूचित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेजेस शामिल होने के कारण सेजेस विद्यालयों को भी शामिल किया गया है.

गौरतलब है कि बीएड अथ्यर्भियों के प्रकरण पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा अनुसार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, अधिसूचित विकासखण्डों व इससे संलग्न निकट के विकासखण्ड एवं राज्य के सीमावर्ती विकासखण्डों में स्थित शालाओं की रिक्तियों को शामिल किया गया है. संलग्न विकासखण्डों को शामिल करते समय यह ध्यान रखा गया है कि वे मुख्यालय से दूर हो एवं वहाँ शिक्षकों की उपलब्धता कम हो.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया था. हटाये गए बी.एड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित करने तथा समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर करने इसी प्रकार कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था. साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण देने और अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया था.

काउंसिलिंग के लिए समय-सारिणी

काउंसिलिंग प्रविधि की सूचना का प्रकाशन 13 जून को होगा. तिथिवार काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं पदांकन के लिए शालाओं की सूची का प्रकाशन 16 जून, ओपन काउंसिलिंग की अवधि 17 जून से 26 जून, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि 25 जून से 04 जुलाई, अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर शालाओं में कार्यभार ग्रहण करना होगा.

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक के 6285 पदों में भर्ती के लिए दिनांक 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था. तत्समय बी.एड. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक की चयन प्रक्रिया से पृथक रखने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 के पूर्व सीधी भर्ती 2023 की चयन परीक्षा (दिनांक 10.06.2023) आयोजित की जा चुकी थी तथा परीक्षा परिणाम (दिनांक 02.07.2023) भी घोषित हो चुका था.

उच्च न्यायालय, छग में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के द्वारा बी.एड. अर्हताधारियों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित किया गया. तब तक विभाग द्वारा 5270 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी थी, जिसमें 2621 सहायक शिक्षक बी.एड. अर्हताधारी थे। उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में विभाग द्वारा 10 जनवरी 2025 को 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई है.

उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा पांचवे चरण की भर्ती प्रक्रिया मार्च-अप्रेल 2025 में की गई, जिसमें सेवा से हटाये गये 2621 अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 डी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है. पांचवे चरण में शामिल 2615 अभ्यर्थियों में से 1316 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं हुये अथवा अपात्र पाये गये. शेष 1299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है.

उल्लेखनीय है कि सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणामों की वैधता अवधि 1 जुलाई, 2024 को समाप्त हो चुकी है तथा पांचवे चरण की भर्ती प्रक्रिया द्वारा विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन कर दिया है. छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग करने वाले अभ्यर्थी मेरिट में निचले क्रम पर है, अतः इन्हें नियुक्ति का अवसर नहीं मिला है. विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया की अग्रिम कार्यवाही के संबंध में महाधिवक्ता से विधिक अभिमत मांगा गया है. यहां स्पष्ट करना उचित होगा कि भर्ती विज्ञापन जारी किये हुये 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है. इस दौरान अनेक नये पात्रताधारी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं.