चंडीगढ़. पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज यानी सोमवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। इस बैठक में बेअदबी मामले से संबंधित विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल के मसौदे को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इस मसौदे को पंजाब विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि सरकार बेअदबी से संबंधित एक स्थायी कानून बनाने जा रही है, जिसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इस कानून को लेकर विभिन्न संगठनों से राय ली जाएगी।
वर्तमान में बीएनएस की धारा 298 और 299 के तहत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन पंजाब सरकार कम से कम 10 साल की सजा या उम्र कैद तक का प्रावधान करना चाहती है। इसके अलावा, बैठक में खेतीबाड़ी और किसान कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण एजेंडा भी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकार हरियाणा की तर्ज पर नकली खाद और दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए एक बिल लाने की तैयारी में है। हरियाणा सरकार ने मार्च 2025 में इस तरह का कानून पास किया था, जिसमें नकली खाद-दवा बेचने वालों के लिए तीन से पांच साल की सजा का प्रावधान है। पंजाब में भी इस नियम को लागू करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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