कानपुर। सिजीटन एमेंडमेंट एक्ट (CAA) के विरोध में हुए बवाल में जान गंवाने वाले और जख्मी युवकों के परिजनों की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसके साथ ही प्रकरण में शामिल पुलिस वालों पर अपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा.

बता दें CAA के विरोध में हुए बवाल में जान गवाने वाले युवकों में से तीन के परिजनों ने सीएमएम कोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी. कोर्ट ने दलील दी कि मुकदमा पहले से दर्ज है, लिहाजा, किसी दूसरे मुकदमे की जरूरत नहीं है. पीड़ित पक्ष अब सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा.

गौरलतब है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कानपुर के बाबूपुरवा में 20 दिसंबर 2019 को हिंसा हुई थी. इसमें तीन युवक आफताब, रईस और फैज की गोली लगने से मौत हो गई थी. साथ ही कई युवक जख्मी हो गए थे. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने गोली मारी है, जिसके चलते उनकी मौत हुई. परिजनों ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कोर्ट से की थी.

बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अधिवक्ता नासिर खान ने बताया कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की अर्जी को खारिज कर दिया है. पहले से एक मुकदमा दर्ज होने का हवाला दिया गया है. मृतक के परिजनों को न्याय नहीं मिला है. प्रमाणित कॉपी मिलने पर जिला एवं सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया जाएगा.