रायपुर। जेल में बंद  कैदियाें से मिलना अब परिजनों के लिए आसान नहीं होगा. अब केवल उन्हीं परिजनों को मिलने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास आधार कार्ड होगा. आधार कार्ड नहीं होने पर परिजनों को बंदियों से मिलने नहीं दिया जाएगा. जेल विभाग ने इस आशय का एक आदेश सभी जेलों को जारी किया गया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने पर ही आधार कार्ड को अनिवार्य  माना है.  जबकि जेल में मुलाकातियों के लिए फायदे जैसी कोई बात नहीं है. ऐसे में जेल विभाग के इस फरमान से मुलाकातियों की परेशानियां बढ़ना तय है. क्योंकि अनेक ग्रामीणों के आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाएं हैं.

जेल विभाग के अनुसार मुलाकात के दौरान किसी तरह का नशीला पदार्थ, हथियार जैसी  वस्तुएं जेल तक न पहुंच सके. आने वाले दिनों में इस पर सख्ती बरते जाने के संकेत भी जेल विभाग ने दिए हैं.