जौनपुर. जौनपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन /एमपी एमएलए कोर्ट अनुज कुमार जौहर ने अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, विधायक रमेश सिंह और दुर्गेश सिंह के खिलाफ जालसाजी के आरोप में इन्हें तलब किया है. ये कार्रवाई सिविल कोर्ट के वादी अधिवक्ता विनय कुमार सिंह और अन्य गवाहों के बयान पर हुई है. कोर्ट ने 7 दिसंबर 2024 तिथि नियत करते हुए तीनों आरोपि के खिलाफ समन जारी किया है.

पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज मोहल्ले का है. लाइनबाजार निवासी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके पुत्र विधायक रमेश सिंह और दुर्गेश सिंह निवासी शाहगंज
और लक्ष्य गुप्ता निवासी मोहल्ला अहमद खां मंडी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था कि वादी के पिता अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जारिए मुख्तारआम मोहिनी से 14 अगस्त 2006 को मकान नंबर 89/1 ओलंदगंज मोहल्ले में खरीदा था. जो नगर पालिका के अभिलेखों में दर्ज है. आरोपी ने मकान के आसपास की करीब 2100 वर्गफिट जमीन खरीदी थी, लेकिन विपक्षीगण ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके छल से परिवादी के मकान का भी क्षेत्रफल मिलाकर अपनी संपत्ति से ज्यादा 3400 वर्ग फिट क्षेत्रफल को लक्ष्य गुप्ता को बेच दिया.

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2100 को कर दिया 3400 वर्गफीट

आरोपि की 2100 वर्ग फिट ही जमीन है, लेकिन साजिश करके बगल के वादी के मकान को भी शामिल कर 3400 वर्ग फिट जमीन का बैनामा कर दिया गया. मई 2021 में करीब 7 बजे वादी और उसके भाई दयाशंकर ओलंदगंज में कांप्लेक्स पर मौजूद थे. इसी दौरान पूर्व सांसद हरिवंश सिंह और उनके लड़के रमेश और दुर्गेश हथियारबंद लोगों के साथ जेसीबी मशीन लेकर आए. जिसके बाद कांप्लेक्स के बगल में मौजूद वादी का मकान गिरवा दिया. वादी के मकान से करीब दस लाख का सामान ट्रैक्टर से उठा ले गए. वादी ने थाना लाइन बाजार और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र भी दिया था. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. परिवादी और गवाह रमाशंकर समेत राहुल ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया. गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने प्रथम दृश्टया जालसाजी का मामला पाया.