चंडीगढ़। पंजाब में तंबाकू विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पिछले 8 महीने में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 के तहत 4,671 चालान किए गए. ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सचिव कुमार राहुल ने राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.
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उन्होंने कहा कि राज्यभर के बच्चों और युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, इसके तहत तंबाकू के साथ-साथ ई-सिगरेच, गुटखा, पान मसाले की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है. कोटपा 2003 (पंजाब संशोधन एक्ट 2018) में संशोधन के बाद हुक्का बार पर स्थायी रूप से पाबंदी लगा दी गई है.
तंबाकू समाप्ति केंद्र किए गए हैं स्थापित
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संदीप सिंह गिल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पंजाब में तंबाकू की खपत को कम करने के एजेंडे को पूरी लगन से आगे बढ़ा रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘तंबाकू समाप्ति केंद्र’ स्थापित किए गए हैं. जिले में स्थापित इन केन्द्रों में तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक रोगियों को नि:शुल्क तम्बाकू निरोध परामर्श और बुप्रोपियन, निकोटिन गम और पैच जैसी दवाएं दी जा रही हैं. इन केंद्रों (अप्रैल-अगस्त 2021) में कुल 6,145 तंबाकू उपयोगकर्ताओं ने सेवाओं का लाभ उठाया है. उन्होंने कहा कि राज्य इस खतरे को रोकने के लिए तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने पर भी काम कर रहा है.
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बैठक में गृह विभाग, वित्त, परिवहन, स्कूली शिक्षा, स्थानीय सरकार, श्रम, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कानून विभाग और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
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