Income Tax Department: कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 30.75 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट जमा की गईं। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी है. आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि इन ऑडिट रिपोर्टों में से 29.5 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आकलन वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं। इनके अलावा कुछ रिपोर्ट फॉर्म 29बी, 29सी, 10सीसीबी से संबंधित हैं।

55.4 लाख मैसेज भेजे गए- आयकर विभाग

आयकर विभाग ने कहा कि विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए गहन आउटरीच कार्यक्रम भी चलाए हैं। इन कार्यक्रमों के तहत निर्धारित समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के संबंध में जागरूकता फैलाने से संबंधित 55.4 लाख संदेश ई-मेल, एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए।

इसके अलावा आयकर विभाग की वेबसाइट पर करदाताओं की जागरुकता से जुड़े कई वीडियो भी अपलोड किए गए. ये प्रयास करदाताओं और कर पेशेवरों को निर्धारित समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में मदद करने में सहायक रहे हैं।

इन संस्थानों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है

आयकर विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, किसी भी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नियत तारीख भी एक महीने बढ़ा दी गई है। से 31 अक्टूबर 2023 तक किया गया है।

कंपनियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय मिला है

कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय रिटर्न जमा करने की नियत तारीख 31.10.2023 से बढ़ाकर 30.11.2023 कर दी गई है।

आयकर विभाग ने क्या कहा?

आयकर विभाग ने कहा, “आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख, जो 31 अक्टूबर 2023 थी, उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दिया गया है।” आईटीआर-7 राजनीतिक दलों, चुनावी ट्रस्टों और संस्थानों और धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों में शामिल पेशेवर निकायों द्वारा दाखिल किया जाता है।