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बालिका गृहकांड मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई एसपी पटना को जांच के आदेश दिए हैं.
नई दिल्ली. कोर्ट के आदेश के बाद देश के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समस्या बढ़ने वाली है. मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम कांड के एक मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं. न्यूज़18 के अनुसार विशेष पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने पटना के सीबीआई एसपी को जांच के आदेश दिए हैं. इसके तहत समाज कल्याण प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी जांच होगी.
बता दें कि शेल्टर होम कांड में गिरफ्तार डॉक्टर अश्विनी ने अपने वकील के जरिए अर्जी दी थी. इसमें मांग की गई थी कि शेल्टर होम के संचालन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, समाज कल्याण प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह की भूमिका की जांच की जाए. इसमें कहा गया था कि वर्ष 2013 से ही शेल्टर होम को नियमित भुगतान किया जाता रहा था. सवाल उठाया गया है कि इसमें बिना मिलीभगत और प्रशासनिक शह के संभव नहीं था. अर्जी में यह भी कहा गया कि रूटीन जांच में शेल्टर होम के संचालन के मामले को अधिकारी क्लीन चिट देते रहे हैं.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिए गए जांच आदेश के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है. जाहिर है अब इस मामले में कोर्ट के सख्त रुख के बाद बिहार की राजनीति में भी उबाल आने की संभावना जताई जा रही है.