मऊ. मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है. सोमवार की देर शाम जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील अहमद और उसके रिश्तेदारों की करीब दो करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है.

कुर्क संपति में एक आलीशान मकान और सके भूखंड है. जिलाधिकारी के इस कार्रवाई से मुख्तार के करीबियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. अपने जारी आदेश में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया है कि शहर कोतवाली के पठान टोला निवासी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील अहमद गैंगेस्टर एक्ट का आरोपी है. वह मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी है. उसके द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त रहकर अपराध से अर्जित किए गए अवैध धन से अपने पिता वकील अहमद और चाचा नेसार अहमद तथा भाई नसीम अहमद और अपनी भाभी अफसाना के नाम मौजा सारहू मव जमीन क्रय किया है, जबकि अपने पिता वकील अहमद और चाचा नेसार अहमद के नाम क्रय कर उस पर आलीशान भवन का निर्माण कराया है, जो मोहल्ला पठान टोला में स्थित है.

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भूमि की कीमत 47 लाख 62 हजार 65 रुपए जबकि भवन का अनुमानित मूल्य 60 लाख 23 हजार 970 है. वहीं  सारहू में अपने भाई नसीम के नाम क्रय की गई जमीन, जिसकी अनुमानित मूल्य 16 लाख 86 हजार रुपया है. इसी क्रम में सारहू में ही भाभी अफसाना के नाम आबादी रकवा 120.36 वर्ग मीटर व 18.58 वर्गमीटर मीटर कुल 138.94 वर्ग मीटर है, जो मोहल्ला बाजार मंडी में स्थित है. जिसका अनुमानित मूल्य 14 लाख 58 हजार 870 रूपए और एक  मकान जिसकी अनुमानित मूल्य 59 लाख 20 हजार 388 रुपए है. इसे कुर्क करने का  आदेश जारी किया गया. कुर्क की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1)के तहत की गई है. 

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