शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष कराए जाने के लिए जारी अधिसूचना को हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी गई है. विधायक धर्मजीक सिंह की याचिका में चुनाव के साथ-साथ वर्तमान में काम कर रहे महापौर को भी चुनौती दी गई है. अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई है.

लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत किया है. इसमें तर्क दिया गया है कि राज्य शासन ने अक्टूबर में जो महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की अधिसूचना जारी की है, वह वैधानिक स्थिति निर्मित कर रही है.

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने याचिका दाखिल की है. इसमें वर्तमान महापौर को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से उनका वर्तमान में चल रहा कार्यकाल भी वैधानिक नहीं रह गया है, इसको लेकर भी वैधानिक स्थिति को चुनौती दी गई है. मामले में सुनवाई सोमवार को होगी.