हेमंत शर्मा, इंदौर। बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने धारा 307 में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 मई को होगी। इंदौर सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद अक्षय बम ने उच्च न्यायालय की शरण ली हैं।

दरअसल, अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम पर हत्या के प्रयास का आरोप है। मामला 17 वर्ष पुराना (4 अक्टूबर 2007) है। आरोप है कि जमीन विवाद में अक्षय और उनके पिता के कहने पर सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी ने फरियादी युनुस पटेल पर गोली चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने 323, 506 जैसे मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। हाल ही में 24 अप्रैल 2024 को हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई गई थी।

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10 मई को अक्षय और उनके पिता को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन दोनों उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को 8 जुलाई से पहले पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अक्षय कांति बम ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली हैं।

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