हेमंत शर्मा, इंदौर। शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण हुई मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार पड़ने की घटना के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने बिना लाइसेंस संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है।

कोई वैध लाइसेंस मौजूद नहीं

दरअसल यह कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मैकेनिक नगर क्षेत्र में संचालित त्रिवेंटा इंटरप्राइजेस पर की गई। जांच के दौरान मौके पर पानी का ट्रीटमेंट और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण किया जाना पाया गया, जबकि फर्म के पास इसके लिए कोई वैध लाइसेंस मौजूद नहीं था। प्रशासन की टीम ने मौके से लगभग 7 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को सील किया, जिसकी कुल कीमत करीब 57 हजार 650 रुपये बताई जा रही है।

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उत्पादन और बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद

इसके साथ ही पानी के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की पुष्टि की जा सके। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने फर्म को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार संचालित नहीं किया जा सकेगा। इसके चलते प्रतिष्ठान में पैकेज्ड वाटर का उत्पादन और बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करा दी गई है।

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