हेमंत शर्मा, इंदौर। देशभर में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) का बिगल बज चुका है। इसे लेकर सभी जिलों अलग-अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों आदेश दिया है। जिसमें कहा गया कि पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर पेट्रोल और 3000 लीटर डीजल का अतिरिक्त स्टॉक रखना जरूरी है।

लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जिला कलेक्टर अपने जिलों में अलग-अलग आदेश जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें धारा 144 के अलावा अब पेट्रोल पंप संचालकों को लेकर भी एक आदेश इंदौर कलेक्टर ने जारी किया है। जिसमें पेट्रोल पंप संचालकों को अपने मूल स्टॉक के अलावा 3000 लीटर पेट्रोल-डीजल का अलग से स्टॉक रखना अनिवार्य है।

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आदेश के मुताबिक, ऐसा न करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ इंदौर कलेक्टर कार्रवाई करते हुए भी नजर आ सकते हैं। स्टॉक को मेंटेन करने के लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को लिखित में आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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