हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश एक अगस्त से लागू होगा। इसे लेकर आज और कल दो दिनों तक प्रचार प्रसार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रोड सेफ्टी समिति के निर्देशों के बाद यह आदेश जारी किया गया है।
इंदौर में एक अगस्त 2025 से किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह निर्णय कलेक्टर के आदेशानुसार लागू किया जा रहा है। इसके तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। अगर हेलमेट नहीं होगा तो पंप से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा।
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इसे लेकर आज बुधवार और गुरवार (30-31 जुलाई) दो दिनों तक व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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