अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में दस्तावेज गायब होने पर अब कड़ा जुर्माना लगेगा और सजा भी होगी। सरकारी दफ्तरों में गायब हो रहे कागजों को लेकर सूचना आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने मध्यप्रदेश का पब्लिक रिकॉर्डस एक्ट बनाने के निर्देश दिए है। आयोग ने कहा है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को 5 साल तक की सजा और ₹10 हजार तक का जुर्माना भी लगेगा। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट को लेकर राज्य सूचना आयोग का बड़ा कदम उठाया है।

जानकारी के अनुसार एमपी में सरकारी विभागों में नियुक्ति में गड़बड़ी से संबंधित कागज गायब है। इसी तरह जांच संबंधित दस्तावेज गायब है। भ्रष्टाचार घोटाले से संबंधित प्रकरण में दस्तावेज गायब होने की जानकारी मिली थी। अब दस्तावेजों के गायब और चोरी होने पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी।

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