फरीदकोट जिला प्रशासन द्वारा जिले के उन सभी ट्रैवल एजेंटो को 15 दिन के अंदर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस (travel agents license in punjab) दिखाने को कहा है, जिसके आधार पर वह लोगों को विदेश में श्रमिक के रूप में भेजते हैं।

ट्रैवल एजेंटों को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अपना लाइसेंस 15 दिन के अंदर जिला प्रशासनिक परिसर फरीदकोट कमरा नंबर 230 (विविध शाखा) में जमा कराना होगा।


आदेश जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने कहा कि लाइसेंस केवल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से जारी किए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय से प्राप्त एक पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ब्रमना कुमार (IFS) संयुक्त सचिव (अप्रवासी संरक्षक जनरल) ने 9 से 12 अप्रैल तक पंजाब का दौरा किया।

इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात अमृतसर, जालंधर और चंडीगढ़ में श्रमिकों को विदेश भेजने वाले एजेंटों से हुई। उन्होंने देखा कि अभी भी कई ऐसे एजेंट हैं, जिन्होंने विदेश मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और न ही लाइसेंस लिया है।


यात्रा के दौरान संयुक्त सचिव को पता चला कि कुछ ट्रैवल एजेंटों ने ‘पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन’ (PTPR) नियम 2013 के तहत पंजाब सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया है, जो पंजाब मानव तस्करी रोकथाम से संबंधित है, जबकि पंजाब सरकार के PPHS एक्ट और PTPR नियम केवल ट्रैवल एजेंसियों, आइलेट्स कोचिंग संस्थानों, वीजा/पासपोर्ट परामर्शदाताओं, टिकटिंग एजेंटों और सामान्य बिक्री एजेंटों के रूप में काम कर सकते हैं। इस नियम के तहत कोई भी एजेंट विदेश में रोजगार दिलाने का काम नहीं कर सकता है.

उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। जिले के सभी एजेंट जो श्रमिकों को विदेश भेजते हैं, वे विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अपने लाइसेंस की जानकारी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में जमा कराएं। जिन एजेंटों के पास लाइसेंस नहीं हैं, वे अपना लाइसेंस विदेश मंत्रालय से जारी करवा लें।

It is mandatory for travel agents to submit their license in District Administrative Complex, Faridkot within 15 days.