Vaishno Devi Yatra : माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं सहित जम्मू कश्मीर के अन्य तीर्थ स्थलों पर वाहन से जाने वाले यात्रियों को आर्थिक राहत मिलने जा रही है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे केंद्र शासित प्रदेश में वसूले जा रहे भारी टोल शुल्क में चार महीने के भीतर कटौती करें। अदालत ने कहा है कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है उन पर यात्रियों से ज्यादा टोल नहीं वसूला जाना चाहिए।

अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि आम जनता से पैसा कमाने के उद्देश्य से टोल प्लाजा की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और टोल शुल्क वसूली का उद्देश्य जनता को सुगम, सुरक्षित और अच्छी तरह से रखरखाव वाली सड़कें प्रदान करना होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने अपने 12 पृष्ठों के आदेश में कहा कि लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा पर वसूला जाने वाला शुल्क, लखनपुर से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से चालू नहीं होने तक, पिछले वर्ष 26 जनवरी से पहले लागू दरों का केवल 20 प्रतिशत होगा। इसका अर्थ है कि यदि पहले 100 रुपये शुल्क लिया जा रहा था, तो अब केवल 20 रुपये ही वसूले जाएंगे। यह नियम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे भी लागू होगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा को दो महीने के भीतर हटाया जाए। इसके अलावा, टोल प्लाजा पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, और पुलिस सत्यापन के बाद ही कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।