ITR Deadline Extended: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार करदाताओं को ब्याज से राहत मिलेगी या यह महज एक भ्रम है?
आयकर विभाग ने 31 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. इससे उन करदाताओं को बड़ी राहत मिली है, जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य नहीं है- जैसे वेतनभोगी, पेंशनभोगी और एनआरआई.
लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है, जो करोड़ों करदाताओं को भ्रमित कर सकता है- क्या रिटर्न की तिथि बढ़ाए जाने का मतलब यह है कि स्व-मूल्यांकन कर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है?
Also Read This: … तो 120 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल!

ITR Deadline Extended
सच: तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन राहत नहीं! (ITR Deadline Extended)
सीए तरुण गर्ग के अनुसार, अगर कोई करदाता 15 सितंबर तक आईटीआर और टैक्स दाखिल कर देता है, तो उसे धारा 234ए के तहत ब्याज नहीं लगेगा. यानी नई तिथि तक रिटर्न और टैक्स दोनों को क्लियर करना जरूरी है.
हालांकि, विशेषज्ञ शुभम जैन ने आगाह किया कि आयकर विभाग ने इस बार कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है कि 234ए के तहत ब्याज माफ होगा या नहीं. फिर भी, अगर 15 सितंबर तक फाइलिंग कर दी जाती है, तो ज्यादातर मामलों में ब्याज नहीं लगेगा, बशर्ते आप समय पर टैक्स का भुगतान करें.
Also Read This: सोना हुआ और सस्ता! क्या दिवाली से पहले ₹90,000 के नीचे आ जाएगा भाव? जानिए आज का ताजा रेट
अभी भी एक बड़ा धोखा बाकी है – एडवांस टैक्स! (ITR Deadline Extended)
कई करदाताओं को यह भ्रम है कि अगर रिटर्न की तारीख बढ़ा दी गई है, तो एडवांस टैक्स के नियम भी ढीले हो जाएंगे. लेकिन विशेषज्ञ तरुण मदान साफ कहते हैं – “अगर आपने समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरा है या कम भरा है, तो आपको हर हाल में 234बी और 234सी के तहत 1% मासिक ब्याज देना होगा.”
Also Read This: ₹14,800 से करें निवेश: खुला एलेनबैरी गैस कंपनी का IPO, जानें क्या यह बन सकता है अगला मल्टीबैगर स्टॉक
करदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें (ITR Deadline Extended)
- आईटीआर की नई तिथि: 15 सितंबर 2025
- स्व-मूल्यांकन कर की समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं
- अगर 15 सितंबर तक आईटीआर और कर दोनों दाखिल कर दिए जाते हैं, तो 234ए के तहत ब्याज नहीं लगेगा
- अग्रिम कर का भुगतान न करने या कम भुगतान करने पर 234बी/234सी के तहत जुर्माना जारी रहेगा
- आईटी विभाग के पोर्टल पर स्वतः गणना किए गए ब्याज में त्रुटियों से बचने के लिए, स्वयं सही मूल्यांकन करें
Also Read This: 5 लाख करोड़ की बंपर रैली! बाजार में बंपर उछाल, क्या मिडल ईस्ट में शांति इसका असली ट्रिगर?
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें