कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने आयोग समेत अन्य को भी नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला उच्च शिक्षा विभाग में ओबीसी के सहायक प्राध्यापकों के बैकलॉग पदों में हेराफेरी से जुड़ा है।
दरअसल, लोक सेवा आयोग ने 2019 की भर्ती में ओबीसी के पद होल्ड कर योग्य उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखाया था। साल 2022 में भी अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापकों के 200 पद निकाले थे, उसमें भी ओबीसी के बैकलॉग पद को शामिल नहीं किया गया था।
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एमपी हाईकोर्ट ने आयोग को याचिका की एडवांस कापी देने के निर्देश दिए है। इस मामले में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी के बेंच में सुनवाई करते हुई आयोग से जवाब मांगा गया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
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