कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 87- 13 परसेंट के फार्मूले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आयोग के स्टैंडिंग काउंसिल एडवोकेट जनरल को कोर्ट में 87-13 के फार्मूले को जस्टिफाई करने के निर्देश दिए है।

आयोग ने 27% ओबीसी आरक्षण वाले विवाद में 13 पोस्ट होल्ड कर दी है। सिर्फ 87 प्रतिशत सीटों पर सलेक्शन किया गया। ओबीसी के मेरोटोरियस अभ्यर्थियों का 87 वाले स्लॉट में भी चयन नहीं हुआ। ओबीसी के मेरोटोरियस अभ्यर्थियों से 13 प्रतिशत होल्ड स्लॉट में भी क्लेम न करने का अंडरटेकिंग लिया गया। 87 प्रतिशत स्लॉट के भी नंबर नहीं बताए जा रहे है। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। महाधिवक्ता को आवश्यक रूप से सुनवाई पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों के अभ्यर्थियों ने मिलकर याचिका लगाई है।

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