कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीनों नेताओं को सुनवाई के लिए एमपीएलए कोर्ट में हर हाल में हाजिर होना होगा। अदालत में हाजिर न होने पर वारंट जारी किया जाएगा। तीनों नेताओं ने चुनावी व्यवस्तता का हवाला देकर कोर्ट में हाजिर होने से मोहलत मांगी थी।

ये है पूरा मामला

दरअसल, साल 2023 में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के दौरान हुई बयानबाजी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया था। पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम के फैसले को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही थी, जिसमें भाजपा नेताओं ने लगातार यह बयान दिया था कि विवेक तन्खा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के चलते ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने रोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द कर दी थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। जिस पर बीजेपी के नेताओं ने विवेक तन्खा सहित तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर लगातार बयान दिए थे कि, ओबीसी आरक्षण को लेकर विवेक तन्खा द्वारा दायर याचिका के चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाई है।

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आपको बता दें कि अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई में विवेक तन्खा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल हाजिर हुए थे। विवेक तन्खा ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी, लेकिन इसे गलत रूप से प्रचारित किया गया। सिब्बल ने प्रोफेशनल की साख पर चोट लगने को समाज के लिए खतरनाक बताया था। भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर विवेक तन्खा द्वारा नोटिस दिए जाने और सार्वजनिक रूप से प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया था।

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