कुमार इंदर, जबलपुर। राजधानी भोपाल में हुक्का-बार बैन (Hookah bar ban in Bhopal) करने कलेक्टर के आदेश पर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, पुलिस कमिश्नर और भोपाल नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा कि- हुक्का-बार बैन करने में धारा-144 का इस्तेमाल क्यों किया गया है? जबकि धारा-144 का इस्तेमाल सिर्फ आपात स्थिति में ही लगाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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बता दें कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा-144 का इस्तेमाल करते हुए 14 अक्टूबर 2022 को भोपाल के सभी हुक्का बार और लाउंज को बैन किया था। आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को झटका देते हुए हुक्का-बार बैन के आदेश पर रोक लगा दी। उसके बाद गृह विभाग के प्रमुख सचिव, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, पुलिस कमिश्नर और भोपाल नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि- हुक्का-बार बैन करने में धारा-144 का इस्तेमाल क्यों किया गया है? जबकि धारा-144 का इस्तेमाल सिर्फ आपात स्थिति में ही लगाया जा सकता है।

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