कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में घटिया खाद्य और अमानक कीटनाशक बेचने के मामले में 10 दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। राजधानी भोपाल से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब इन दुकानों में खाद्य और कीटनाशक जैसी सामग्री बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दरअसल, पिछले दिनों कृषि विभाग ने खाद्य और कीटनाशक बेचने वाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। जिसमें कई दुकानों से जांच के लिए नमूने कलेक्ट किए गए थे। जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि इन दुकानों में बेची जाने वाली खाद्य कीटनाशक घटिया और अमानक किस्म की थी। इसके आधार पर 10 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया है।

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इन दुकानों का लाइसेंस निरस्त

घटिया खाद्य और कीटनाशक बेचने को लेकर जिन दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए है, उनमें मझौली स्थित ओम कृषि केंद्र, सिंघाई कृषि केंद्र, कान्हा पिताजी किसी केंद्र, सिहोरा स्थित जगदंबा कृषि केंद्र, शाहपुर स्थित चौधरी फर्टिलाइजर राजपूत कृषि केंद्र, भट्ट एग्रो ट्रेडर्स सुकरी स्थित बबीता कृषि केंद्र, जबलपुर स्थित रोहित फर्टिलाइजर शामिल है।

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