कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अच्छी खबर आई है। ईडब्ल्यूएस (EWS) इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ का बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि- अनारक्षित पदों में से 10% सीटें ईडब्ल्यूएस (EWS) को दी जाए। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को भी सरकारी भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा।

बता दें कि इस मामले में मध्यप्रदेश की समस्त भर्तियों में अभी तक बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है। कुल सीटों में से 10% EWS को आरक्षित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 16 (6) तथा 15 (6) की गलत व्याख्या करके सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर जारी किया है। होईकोर्ट के फैसले के बाद इस वर्ग के लोगों राहत मिलेगी, खाकर सरकारी नौकरी भर्ती में।

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