कुमार इंदर, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को वापस हाईकोर्ट भेज दिया है। SC ने याचिकाकर्ता अर्जेंसी बताकर हाईकोर्ट में ही आवेदन पेश करने को कहा है। जिसके बाद अब याचिकाकर्ता के आवेदन पर हाईकोर्ट निर्णय लेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर भी टिप्पणी की है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें पता चला है कि आरोप कबूल करने के बाद भी सरकार मामले में आदेश पारित नहीं कर रही है। हमें आशा और विश्वास है कि इस मामले में जल्द से जल्द यथोचित आदेश पारित किया जाएगा। पिछली सुनवाई में HC ने राज्य सरकार को निशा बांगरे के इस्तीफे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को नहीं मिली राहत: कोर्ट ने सरकार को इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने के दिए निर्देश, अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई

आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा वाले आवेदन पर कोई फैसला न होने पर निशा बांगरे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। निशा छतरपुर और भोपाल में डिप्टी कलेक्टर के पद रही है। डिप्टी कलेक्टर के पद से तीन महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार को इस्तीफा दे चुकी हैं। लेकिन सरकार ने अब तक न तो उनका इस्तीफा स्वीकार किया है और न ही इसे स्वीकार नहीं करने का कोई उचित कारण बताया है। निशा बांगरे बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं।

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