जाजपुर टाउन : जाजपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में आरोपी ने जाजपुर जिले के कोरेई थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या की थी।
आरोपी की पहचान कोरेई थाना क्षेत्र के रानेश्वरपुर इलाके के नब किशोर माझी के रूप में हुई है। 40 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
इसके साथ ही अदालत ने छह महीने की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया। इस मामले में आगे की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।
- India Post GDS Merit List 2026 : जीडीएस भर्ती के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, जानिए कैसे करें डाउनलोड ?
- Petrol Diesel Price Today: क्या देश में मंहगा हो गया पेट्रोल-डीजल, जानिए दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में क्या है कीमत ?
- CM धामी के विजन का असर: भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड नंबर वन, हासिल किया 93.46 स्कोर
- खंडवा में मकान निर्माण को लेकर विवाद: जमकर हुई मारपीट, Video वायरल
- दिल्ली-जयपुर हाईवे के पचगांव में बनेगा मल्टी मॉडल कॉरिडोर, बढ़ते ट्रैफिक से मिलेगी राहत, नमो भारत ट्रेन से मेट्रो तक क्या-क्या प्लान

